अब 10 साल से ऊपर के बच्चे खुद ऑपरेट कर सकेंगे बैंक अकाउंट: RBI ने नए नियम जारी किए, जानें लिमिट और सुविधाएं
क्या बदलाव हुआ है?
अब 10 साल या उससे बड़े बच्चे अपनी सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुद खोल और ऑपरेट कर सकेंगे। RBI ने बैंकों को इसके लिए अनुमति दे दी है, हालांकि बैंक अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार कुछ शर्तें तय कर सकते हैं।
बैंक यह तय कर सकते हैं कि:
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एक बार में कितना पैसा जमा या निकाला जा सकता है।
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कुल जमा राशि की लिमिट क्या होगी।
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कौन-कौन सी सुविधाएं (इंटरनेट बैंकिंग, ATM / डेबिट कार्ड, चेकबुक) दी जाएंगी।
पुराने नियम
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अभी तक बच्चों के खाते अभिभावक या माता-पिता के कंट्रोल में होते थे।
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बच्चे का नाम को-अकाउंट होल्डर के रूप में जुड़ा होता था।
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18 साल की उम्र होने पर पूरा अकाउंट बच्चे के नाम ट्रांसफर किया जाता था।
नए नियम की मुख्य बातें
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बच्चे 10 साल या उससे ऊपर होने पर खाते को खुद ऑपरेट कर सकेंगे।
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बैंक अपने हिसाब से विड्राल और जमा लिमिट तय कर सकते हैं।
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18 साल होने पर, बच्चे से नए साइन लिए जाएंगे और उन्हें नए नियमों की जानकारी दी जाएगी।
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बैंक स्पेशल अकाउंट स्कीम जैसे SBI पहला कदम खाता या HDFC किड्स एडवांटेज अकाउंट के तहत यह सुविधा पहले से दे रहे हैं।
ATM से पैसे निकालने का बदलाव
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1 मई 2025 से ATM से पैसा निकालना महंगा होगा।
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फ्री लिमिट पूरी होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 2 रुपए अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
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इसका मतलब है कि अब हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए शुल्क देना होगा, जो पहले 17 रुपए था।





