वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ा दी है। पहले डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। यह फैसला बिजनेसमैन्स और प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए लिया गया।
आइए, सवाल-जवाब के जरिए इस फैसले को विस्तार से समझते हैं…
सवाल 1: डेडलाइन एक्सटेंशन क्यों दिया गया?
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल बॉडीज ने सरकार से शिकायत की थी कि समय पर ऑडिट पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
कई राज्यों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं ने बिजनेस और प्रोफेशनल गतिविधियों को प्रभावित किया।
नॉर्मल कंप्लायंस करना मुश्किल हो गया था।
इसी वजह से सीबीडीटी (CBDT) ने राहत देते हुए कहा—
“बाढ़ और अन्य आपदाओं ने नॉर्मल कामकाज को बाधित किया, इसलिए टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय दिया गया है।”
सवाल 2: किन टैक्सपेयर्स को इस एक्सटेंशन का फायदा मिलेगा?
यह राहत खास तौर पर उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 139(1) के एक्सप्लेनेशन 2 के क्लॉज (a) के तहत टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है।
इसमें ज्यादातर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और बड़े टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स शामिल हैं।
सैलरी क्लास या छोटे टैक्सपेयर्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ी, ITR की तारीख वही रहेगी
आयकर विभाग (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ा दी है। अब यह रिपोर्ट 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट की जा सकेगी। हालांकि, ITR फाइलिंग की डेडलाइन (31 जुलाई 2025) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आइए, सवाल-जवाब के जरिए पूरी डिटेल समझते हैं
सवाल 3: क्या ई-फाइलिंग पोर्टल पर कोई दिक्कत आ रही है?
सीबीडीटी ने साफ किया है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह स्टेबल और फंक्शनल है। कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है।
24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड हो चुकी थीं।
सिर्फ उसी दिन 60,000+ सबमिशन हुए।
इसके अलावा, 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ ITR फाइल हो चुके हैं।
यानी, पोर्टल पर कोई समस्या नहीं है, देरी की वजह प्राकृतिक आपदाएं और बाहरी परेशानियां हैं।
सवाल 4: क्या इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा?
हां। सीबीडीटी ने कहा है कि नई डेडलाइन को लागू करने के लिए अलग से फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
अभी यह फैसला प्रेस रिलीज के जरिए घोषित हुआ है।
जल्द ही गजट नोटिफिकेशन भी जारी होगा।
टैक्सपेयर्स को सलाह है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
सवाल 5: क्या यह एक्सटेंशन सिर्फ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तक सीमित है?
हां, यह मुख्य रूप से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स और अन्य ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए है, जो धारा 139 के तहत आती हैं।
बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स, जिन्हें टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए यह राहत है।
जबकि सैलरी वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन वही 31 जुलाई 2025 है।