पैन-आधार लिंक नहीं किया? 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख, नहीं तो 1 जनवरी से पैन हो जाएगा डीएक्टिवेट
भारत में वित्तीय पहचान और टैक्स सिस्टम बढ़ते डिजिटल दौर के साथ और भी सख्त हो चुके हैं। अब पैन को आधार से लिंक करना सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि अनिवार्य नियम है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं। आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद यानी 1 जनवरी 2026 से आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा और कई आर्थिक काम रुक जाएंगे।
पैन डीएक्टिवेट होने पर क्या होगा?
अगर समय पर लिंकिंग नहीं की गई तो:
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आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे
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इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
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बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट में दिक्कत
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SIP, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश अटक सकते हैं
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बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन पर रोक लगेगी
चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्वज्ञ जैन (इंदौर) के अनुसार समय रहते आधार-पैन लिंक करने से भविष्य की कई परेशानियों से बचा जा सकता है।
किन लोगों को हर हाल में लिंक करना होगा?
जिन करदाताओं ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग कर पैन बनवाया है, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है।
पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
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इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं
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क्विक लिंक में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें
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पैन और आधार नंबर दर्ज कर वैलिडेट करें
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NSDL पेमेंट लिंक खुलेगा
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CHALLAN NO./ITNS 280 चुनें
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टैक्स टाइप: (0021) Income Tax (Other than Companies)
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पेमेंट टाइप: (500) Other Receipts
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नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड चुनें
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पैन नंबर और पता दर्ज करें
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कैप्चा भरकर आगे बढ़ें
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₹1000 का भुगतान करें और PDF रिसीट डाउनलोड कर रखें
पेमेंट के बाद क्या करें?
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4-5 दिन बाद फिर वेबसाइट पर जाएं
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पैन और आधार नंबर भरकर वैलिडेट करें
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कंटिन्यू पर क्लिक करें
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आधार के अनुसार नाम और मोबाइल दर्ज करें
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ओटीपी भरकर वैलिडेट करें
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UIDAI वेरिफिकेशन के बाद पैन-आधार लिंक हो जाएगा
स्टेटस इनकम टैक्स वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है।
पैन नहीं दिखाया तो जुर्माना
अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और फिर भी आप वित्तीय लेनदेन में इसका उपयोग करते हैं, तो इसे पैन न देने जैसा माना जाएगा।
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आयकर अधिनियम धारा 272B के तहत ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है
इन लोगों को लिंकिंग से छूट
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार इन श्रेणियों को छूट है:
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असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी
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एनआरआई (नॉन रेजिडेंट)
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80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक
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विदेशी नागरिक
अगर आपका पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो इसे तुरंत करा लें। आखिरी तारीख बीतने के बाद दिक्कतें बढ़ सकती हैं और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025: नहीं किया तो 1 जनवरी से पैन होगा डीएक्टिवेट





